‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कार्यवाही पर रोक से इनकार

नई दिल्ली | 18 जुलाई 2025: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की शीर्ष अदालत ने ‘लैंड फॉर जॉब स्कैम’ में उनके खिलाफ जारी निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को निचली अदालत में पेशी से अंतरिम राहत प्रदान करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने को कहा है।
कोर्ट का आदेश: कार्यवाही जारी रहेगी
जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने बुधवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि
“फिलहाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता।”
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि सीबीआई की FIR रद्द करने संबंधी लालू प्रसाद की याचिका पर 12 अगस्त 2025 को निर्धारित सुनवाई में निर्णय लेने की गति तेज़ की जाए।
क्या है ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाला?
यह मामला वर्ष 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव केंद्र की UPA-1 सरकार में रेल मंत्री थे।
आरोपों के मुताबिक:
- रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियों के बदले लालू और उनके परिवार ने कई लोगों से जमीनें रिश्वत में लीं।
- ये नियुक्तियां बिना विज्ञापन या वैध प्रक्रिया के की गईं।
- ज़मीनें परिजनों के नाम पर ली गईं, कुछ नाममात्र दरों पर रजिस्टर्ड की गईं।
जांच एजेंसियों का दावा:
- CBI और ED की जांच में सामने आया कि लालू परिवार को 7 स्थानों पर जमीनें मिलीं।
- ईडी ने चार्जशीट में ₹600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।
मामले की पृष्ठभूमि
- 29 मई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं है।
- लालू यादव ने CBI द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
- हाई कोर्ट ने उस याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया और सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए टाल दी।
राजनीतिक मायने
यह केस सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है।
- राजद इसे “राजनीतिक प्रतिशोध” बताता रहा है।
- भाजपा इस मामले को “भ्रष्टाचार का प्रतीक” कहती रही है।
- लोकसभा 2029 की तैयारियों के बीच यह मामला फिर से सुर्खियों में है।
लालू यादव की स्थिति फिलहाल
- उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ट्रायल कोर्ट में पेशी से छूट मिल गई है।
- लेकिन FIR रद्द नहीं हुई, और चार्जशीट पर कार्यवाही जारी रहेगी।
- उनके खिलाफ अब सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग की संयुक्त निगरानी जारी है।
- लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली।
- ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले की कार्यवाही जारी रहेगी।
- जमीन के बदले नौकरी देने के गंभीर आरोप।
- 600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी शामिल।