देशफीचर्ड

नई दिल्ली: देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पुनर्विचार तक नहीं दर्ज हो सकेंगे नए केस

खबर को सुने

कोर्ट ने कहा केन्द्र सरकार देशद्रोह कानून पर दोबारा विचार करे और जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो जाता है तब तक कोई नया केस इस धारा में दर्ज नहीं करे.

 

देशद्रोह कानून यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान साफतौर पर कहा कि केन्द्र सरकार इस पर दोबारा विचार करे और जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो जाता है तब तक देशद्रोह कानून के तहत राज्य और केन्द्र सरकार इस धारा के तहत कोई नया केस दर्ज नहीं करे…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button