कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, येदियुरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु की एक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि, अब हाई कोर्ट ने येदियुरप्पा को राहत देते हुए इस वारंट पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि येदियुरप्पा अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था और अग्रिम जमानत के लिए विशेष अदालत में आवेदन किया था।
बता दें कि इसके पहले कोर्ट ने पुलिस की याचिका मंजूर कर ली थी और येदियुरप्पा के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था. येदियुरप्पा द्वारा केस रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल सदस्यीय पीठ में सुनवाई हुई और पुलिस ने 28 मार्च को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया है. इस दौरान येदियुरप्पा की ओर से कहा गया है कि वो 17 जून को सीआईडी के समक्ष हाजिर होंगे. उसके बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.