नई दिल्ली: देश में आगामी 1 जुलाई से “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा. केंद्र सरकार ने शनिवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थीं.
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023, 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। pic.twitter.com/KFPMYooY6u
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 24, 2024
इन नए कानूनों का उद्देश्य आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा देने, राजद्रोह को खत्म किए जाने और कई अन्य बदलावों के साथ-साथ राज्य के खिलाफ राज्य के खिलाफ अपराध नामक एक नए सेक्शन को पेश करना, ब्रिटिश जमाने से चले आ रहे कई कानूनों को पूरी तरह से बदलना है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी तीन समान नोटिफिकेशन के अनुसार, नए कानूनों के प्रावधान 1 जुलाई से लागू होंगे. ये कानून क्रमशः सदियों पुराने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे. इन तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं की परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है.