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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को दी बडी राहत, रामपुर विधानसभा सीट को लेकर सुनाया अहम फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को ११ नवंबर को या उसके बाद उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह आजम खां की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल १० नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर के सत्र न्यायालय को १० नवंबर को नफरत भरे भाषण मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली आजम खां की अर्जी पर उसी दिन सुनवाई करने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह दोषसिद्धि पर रोक लगाने की आजम खां की अपील पर गुरुवार को ही सुनवाई करे कोर्ट को इस दौरान मसले पर अपना फैसला भी सुनाना होगा। कोर्ट ने कहा कि आजम खां की याचिका पर कोर्ट का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग ११ नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है।

आपको बता दें कि नफरती भाषण मामले में रामपुर की एक विशेष कोर्ट ने आजम खां को २७ अक्तूबर को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने २८ अक्तूबर को आजम खां को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी।

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