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The Hill India > Blog > उत्तर प्रदेश > Uttar Pradesh: UP विधानसभा में पास हुआ ‘लव जिहाद’ बिल, दोषी साबित होने पर मिलेगी उम्रकैद तक की सजा
उत्तर प्रदेशफीचर्ड

Uttar Pradesh: UP विधानसभा में पास हुआ ‘लव जिहाद’ बिल, दोषी साबित होने पर मिलेगी उम्रकैद तक की सजा

The Hill India News
Last updated: July 30, 2024 11:16 am
The Hill India News
Published: July 30, 2024
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Photo: PTI
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उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद (संशोधन) विधेयक 2024 का बिल पास हो गया। इसमें पहले से परिभाषित अपराधों में सजा जहां दोगुनी तक बढ़ा दी गई है, वहीं नए अपराध भी शामिल किए गए हैं जिसमें ताउम्र जेल का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग भी शामिल है। अगर कोई धर्म बदलावाने की नीयत से किसी व्यक्ति पर दबाब डालता है, हमला, बल प्रयोग या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए षड्यंत्र करता है तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा।

इस बिल के अनुसार, कोर्ट पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए न्यायोचित धनराशि जुर्माने के रूप में तय कर सकेगी। सरकार का कहना है कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की गरिमा व सामाजिक स्थिति, महिला, एससी-एसटी आदि का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए यह महसूस किया गया कि सजा व जुर्माना और कड़ा करने की जरूरत है। इसलिए, यह संशोधन विधेयक पेश किया गया। बहला फुसला करके धोखे से धर्म परिवर्तन पर दोषी को अब 3-10 साल तक की सजा मिल सकेगी। जबकि 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा।

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