
देहरादून, 11 सितम्बर 2025 — उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों (उप निरीक्षक और सिपाही) पर सीधी भर्ती के लिए एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू कर दी गई हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी नई व्यवस्था
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही स्पष्ट किया था कि युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया सरल, एकरूप और पारदर्शी होनी चाहिए। इसी क्रम में गुरुवार को शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई।
इन नियमावलियों का उद्देश्य है:
- अलग-अलग विभागों की चयन प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना
- भर्ती में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना
- युवाओं को समान अवसर उपलब्ध कराना
उप निरीक्षक पदों के लिए नई नियमावली-2025
‘उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ गृह विभाग के अधीन वेतन लेवल-7 और लेवल-6 पर लागू होगी। इसमें शामिल पद हैं:
- उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/ अभिसूचना)
- प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक (PAC/IRB)
- अग्निशमन द्वितीय अधिकारी
- उप कारापाल (वेतन लेवल-6)
साथ ही वेतन लेवल-5 पर भी यह नियमावली लागू होगी, जिनमें शामिल हैं:
- होमगार्ड विभाग के प्लाटून कमांडर
- वन विभाग के वन दरोगा
- आबकारी विभाग के आबकारी उप निरीक्षक
- युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
सिपाही पदों के लिए नई नियमावली-2025
‘उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ के तहत वेतन लेवल-3 पर सीधी भर्ती होगी। इसमें शामिल पद हैं:
- आरक्षी पुलिस, आरक्षी PAC, आरक्षी IRB
- अग्निशामक एवं बंदी रक्षक
- वन विभाग के वन आरक्षी
- आबकारी विभाग के आबकारी सिपाही
- परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही
- सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिवालय/विधान भवन रक्षक
युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ
इस नई व्यवस्था से अब युवाओं को विभिन्न विभागों में अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी वर्दीधारी उप निरीक्षक और सिपाही पदों पर भर्ती एकीकृत नियमावलियों के अंतर्गत होगी।
भर्ती विशेषज्ञों का मानना है कि इससे चयन प्रक्रिया:
- तेज और सरल होगी
- भ्रष्टाचार और पक्षपात की गुंजाइश खत्म होगी
- राज्य की सुरक्षा और सेवा व्यवस्था और मजबूत होगी
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा —
“राज्य के युवाओं के हितों और सुविधा का ध्यान रखते हुए विभिन्न विभागों में वर्दीधारी उप निरीक्षक एवं सिपाही के पदों पर एकीकृत भर्ती की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नई नियमावलियां युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती के अवसर प्रदान करने के साथ ही राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएंगी।”