Singapore: कंपनी से 51 लाख की ठगी के केस में भारतीय को ढाई साल की जेल
सिंगापुर: एक निर्माण कंपनी से कथित रूप से 5.1 मिलियन सिंगापुर डॉलर से अधिक का अवैध भुगतान करने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को 30 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. हुसैन नैना मोहम्मद (47) ने गुरुवार को कोर्ट (Court) ने धोखाधड़ी के नौ मामलों में 2.5 मिलियन सिंगापुरी डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी का दोषी ठहराया. द स्ट्रेट्स टाइम्स ने बताया कि सजा सुनाए जाने के दौरान शेष राशि से जुड़े आरोपों सहित सोलह अन्य आरोपों पर विचार किया गया.
बाद में उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने अपने माता-पिता के घरेलू खर्चों को पूरा करने में मदद के लिए पैसे भारत भेजे थे. मोहम्मद ने जनवरी 2019 तक निर्माण फर्म यूट्राकॉन स्ट्रक्चरल सिस्टम्स के लिए काम किया, जो कि यूट्रैकॉन कॉर्पोरेशन का हिस्सा है. एक सहायक शिपिंग प्रबंधक के रूप में, उनकी जिम्मेदारियों में अपने वरिष्ठों को वेंडर की सिफारिशें करना शामिल था. उन्होंने यूट्रैकन ओवरसीज की भी मदद की, जो यूट्रैकॉन कॉर्पोरेशन का भी हिस्सा है.
मोहम्मद ने स्वीकार किया कि उसने यूट्राकॉन कॉर्प से कुछ नकद कमाने के लिए पूरी तरह से फर्म की स्थापना की थी. अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह आरेट के लिए सभी व्यावसायिक निर्णय लेने वाला एकमात्र व्यक्ति था, जबकि उसकी बहन फर्म का “चेहरा” थी. सिंगापुर दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, अवैध भुगतान 2009 और 2019 के बीच हुआ, जिससे यूट्रैकॉन को कम से कम SGD 5,00,000 का नुकसान हुआ था.