नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के तहत फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट (एफआईयू) ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पालन नहीं करने पर बाइनेंस और क्यूकॉइन जैसे नौ विदेशी क्रिप्टोकरेंसी एवं डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म्स को कारण-बताओ नोटिस भेजा है. एफआईयू ने इन नौ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के यूआरएल को प्रतिबंधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) को पत्र भी लिखा है. ये प्लेटफॉर्म्स भारत में धनशोधन-निवारक अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को पालन किए बगैर ऑपरेट हो रहे थे. भारत में ऑपरेशन करने वाले वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (वीडीए-एसपी) के लिए एफआईयू-आईएनडी के पास रिपोर्टिंग यूनिट के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है. इसके अलावा उन्हें पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों का भी पालन करना पड़ता है. अभी तक कुल 31 वीडीए-एसपी ने एफआईयू-आईएनडी के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराया है.
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि बाइनेंस और क्यूकॉइन के अलावा हुओबी, क्रैकन, गेट.आईओ, बिट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफेनेक्स को भी एफआईयू ने नोटिस भेजा है. उन्हें एफआईयू-आईएनडी के पास रिपोर्टिंग यूनिट के रूप में रजिस्ट्रेशन न कराने के लिए नोटिस भेजा गया है. बता दें कि एफआईयू-आईएनडी प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी एफआईयू को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी जुटाने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्रीय एजेंसी है.