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दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को दिया बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

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नई दिल्ली: पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को बहुत बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के केस में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की. उन्हें राज्य सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था.

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं हैं. सिसोदिया के अलावा, हाईकोर्ट ने व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बेनॉय बाबू और विजय नायर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जो कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी हैं.

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