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Uttarakhand: तत्काल प्रभाव से शस्त्र लाइसेंस निलंबित, पत्नी व पुत्र को धमकाने पर डीएम की कड़ी कार्रवाई

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देहरादून, 17 जुलाई 2025: जनपद देहरादून में एक अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए एक आईटीबीपी इंस्पेक्टर के शस्त्र लाइसेंस को मौके पर ही निलंबित कर दिया। संबंधित परिजनों की ओर से मिली शिकायत के आधार पर यह निर्णय लिया गया।

जनता दरबार में रेसकोर्स निवासी विकास घिल्डियाल ने जिलाधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि तलाक के बाद भी उनके पिता — जो कि आईटीबीपी में इंस्पेक्टर हैं — अपने लाइसेंसी हथियार से उन्हें और उनकी मां को बार-बार धमकाते हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि किसी दिन यह विवाद गंभीर रूप ले सकता है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर ही शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करने के आदेश पारित किए, और एसएसपी को निर्देशित किया कि संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर शस्त्र थाने में जमा करवाया जाए।


प्रशासन की दो-टूक चेतावनी

जिलाधिकारी बंसल ने स्पष्ट कहा:

शस्त्र लाइसेंस जिम्मेदारी का प्रतीक होता है, न कि मनमानी का अधिकार। जो व्यक्ति अपने ही परिजनों के लिए खतरा बन जाए, उसे लाइसेंस रखने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को तमीज प्रशासन सिखाएगा।”

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई लाइसेंसधारकों को एक कड़ा संदेश है — यदि नियमों की अवहेलना की गई, तो प्रशासन कठोरतम कदम उठाएगा।


‘एंग्री गनमैन’ पर सख्ती

मामले में सामने आया कि संबंधित व्यक्ति आए दिन मामूली बातों पर ही परिजनों पर बंदूक तान देता था। यह व्यवहार सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर माना गया। डीएम ने कहा कि “लाइसेंस शांति और आत्मरक्षा के लिए होता है, न कि डर फैलाने और दुरुपयोग के लिए।”

जिला प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से पीड़ित मां-बेटे को राहत मिली है, वहीं ऐसे अन्य मामलों में भी यह मॉडल केस साबित होगा।


जिला प्रशासन का स्पष्ट संदेश:

“लाइसेंसी असलहे का दुरुपयोग करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई तय है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को न केवल लाइसेंस से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।”


जिला सूचना कार्यालय, देहरादून

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