कर्नाटक सरकार ने शराब( Liquor) खरीदने और बेचने की उम्र सीमा बदलने की कोशिश की थी। जिसका खूब विरोध हुआ उसके बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया है। अब शराब खरीदने और बेचने के लिए कम से कम उम्र 21 साल ही होनी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने शराब( Liquor) पीने, खरीदने और बेचने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, जोरदार विरोध के बाद कर्नाटक सरकार अपने इस प्रस्ताव और फैसले को वापस लेने पर मजबूर हुई है।
अपको बता दें कि कर्नाटक आबकारी विभाग ( Excise Department )ने अपना फैसला वापस लेने के लिए जनता, सामाजिक संस्थावों और मीडिया की ओर से उठाई गई आपत्तियों का हवाला दिया है। उम्र कम करने का प्रस्ताव 30 दिनों के लिए लोगों की राय जानने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। राज्य में लोगों के बढ़ते विरोध के कारण बसवराज बोम्मई सरकार ने उक्त प्रस्ताव को तुरंत वापस ले लिया। आबकारी कानून और नियमों में अनावश्यक पहलुओं खत्म करने के लिए सेवानिवृत्त नौकरशाह वी यशवंत के नेतृत्व में गठित एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा आयु कम करने की सिफारिश की गई थी।