UP CM Yuva Yojana: युवाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मिलेगा 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के युवाओं को स्वावलंबी बनाने और स्वरोजगार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना’ (CM Yuva Yojana) के माध्यम से सरकार अब युवाओं को बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को ‘नौकरी मांगने वाले’ के बजाय ‘नौकरी देने वाला’ बनाना है।
सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 1.50 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है और इसके लिए क्या शर्तें हैं।
क्या है सीएम युवा योजना? (What is CM Yuva Yojana)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सीएम युवा योजना प्रदेश के उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपना खुद का स्टार्टअप या छोटा व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में नए उद्यमों की स्थापना के लिए 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह लोन पूरी तरह से ब्याज मुक्त (Interest Free) है। इसके अलावा, ऋण प्राप्त करने के लिए युवाओं को किसी भी प्रकार की संपत्ति या गारंटी (Collateral-Free) बैंक को देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार न केवल वित्तीय सहायता दे रही है, बल्कि युवाओं को उद्योग लगाने और चलाने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर रही है।
पात्रता मानदंड: कौन कर सकता है आवेदन?
सीएम युवा योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ अनिवार्य मानक तय किए हैं, ताकि वास्तविक और जरूरतमंद युवाओं तक इसका लाभ पहुँच सके:
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निवासी: आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
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आयु सीमा: आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।
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शैक्षिक योग्यता: युवा कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
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कौशल विकास: आवेदक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित होना चाहिए।
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शून्य लाभार्थी: आवेदक ने पहले कभी केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना (जैसे PMEGP या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना) के तहत सब्सिडी या लोन का लाभ न लिया हो।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले युवाओं को निम्नलिखित दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए:
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आधार कार्ड और वोटर आईडी (पहचान और पते के प्रमाण हेतु)।
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पैन कार्ड (PAN Card)।
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शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र (मार्कशीट/सर्टिफिकेट)।
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उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
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जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र।
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बैंक खाता पासबुक (बैंक डिटेल्स हेतु)।
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पासपोर्ट साइज फोटो, सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
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यदि आवेदक दिव्यांग है, तो विकलांगता प्रमाण पत्र।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
यूपी सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाया है। इच्छुक युवा ‘युवा साथी’ (Yuva Sathi) पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
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स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल (Yuva Sathi Portal) पर जाएं।
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स्टेप 2: होम पेज पर दिख रहे ‘रजिस्टर’ (Register) बटन पर क्लिक करें।
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स्टेप 3: अपना सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त ओटीपी (OTP) को दर्ज कर वेरिफाई करें।
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स्टेप 4: अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें अपनी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
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स्टेप 5: मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
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स्टेप 6: फॉर्म को अच्छी तरह जांचने के बाद ‘सबमिट’ करें। सफलतापूर्वक आवेदन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
1.50 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है कि हर साल कम से कम एक लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इसी क्रम में इस वर्ष लक्ष्य को बढ़ाकर 1.50 लाख कर दिया गया है। सरकार की मंशा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हुनरमंद युवा अपने स्थानीय स्तर पर ही उद्योग स्थापित करें, जिससे पलायन रुके और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।
ऋण चुकाने की शर्तें भी अत्यंत सरल रखी गई हैं, ताकि नया व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं पर शुरुआती दिनों में वित्तीय बोझ न पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना यूपी के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में गेम-चेंजर साबित होगी।



