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The Hill India > Blog > दिल्ली > दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, DDA अधिकारियों को अवमानना नोटिस
दिल्लीफीचर्ड

दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, DDA अधिकारियों को अवमानना नोटिस

The Hill India News
Last updated: June 24, 2024 1:11 pm
The Hill India News
Published: June 24, 2024
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Image Source : फाइल
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दिल्ली में रिज क्षेत्र में पेड़ की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को वर्तमान और भविष्य में पेड़ों की कटाई पर निर्देश दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं होगी. कोर्ट ने कहा कि पेड़ों की कटाई मूल्यवान पेड़ नष्ट हो गए और परिणामस्वरूप पर्यावरण को नुकसान हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के अधिकारियों को भी अवमानना नोटिस जारी किया और कहा कि डीडीए उपाध्यक्ष के हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि सारा दोष उन अधिकारियों पर मढ़ दिया गया है.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए की ओर से पेड़ों के काटे जाने पर विस्तृत जांच कराने का प्रस्ताव दिया. इसलिए सुप्रीम कोर्ट उन डीडीए अधिकारियों को अवमानना ​​नोटिस जारी करता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को हल्के में नहीं लेगा. कोर्ट ने कहा कि यदि अधिकारी अपने वैधानिक और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो अदालत को सभी अधिकारियों को स्पष्ट संकेत देना होगा कि पर्यावरण को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है.

 

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