आज वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में आरटीआई क्लब देहरादून की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
खंडपीठ ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2016 तक स्कूली छात्र छात्राओं से बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ धनराशि फीस के साथ संचायिका के रूप में जमा करायी जाती थी, जो स्कूल छोड़ने पर उन्हें वापस कर दी जाती थी लेकिन राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में इसे बंद कर दिया गया लेकिन बहुत से स्कूलों ने संचायिका में जमा धनराशि छात्रों को वापस न लौटाकर इसमे गड़बड़ी की और धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है।
याचिका में संचायिका का पैसा छात्रों को वापस करने व इसमें घोटाला करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए आदेश पारित करने की मांग की गई है। और कहा कि यदि स्कूल इस पैंसे को वापस नही करते हैं तो इसका उपयोग स्कूल की सुविधाओं के विकास में किया जाय।