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कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के​ लिए किया अयोग्य घोषित, कैपिटल हिंसा का है मामला

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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की रेस के लिए चुनावी तैयारियों और इलेक्शन कैंपेन में जुट गए थे, तभी अमेरिकी कोर्ट ने उनकी राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्यता की घोषणा कर दी। जानकारी के अनुसार उन्हें कोलोराडो प्रांत की प्रमुख अदालत ने कैपिटल हिंसा मामले में मंगलवार को अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया। इस तरह अदालत ने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए प्रमुख दावेदार ट्रंप को राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से हटा दिया है।

अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा-3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। कोलोराडो हाईकोर्ट ने 4-3 के बहुमत वाले अपने फैसले में कहा, अदालत के बहुमत का मानना है कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा-3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस अमेरिकी कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लिए निर्णय दिया है, उसके सभी जज डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर्स द्वारा अपॉइंट किए गए थे। कोलोराडो प्रांत के हाईकोर्ट ने जिला अदालत के न्यायाधीश के निर्णय को पलटते हुए यह आदेश दिया।

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