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The Hill India > Blog > देश > केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने ग्राहकों को 8.10 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की..
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केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने ग्राहकों को 8.10 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की..

Rajesh Dabral
Last updated: March 12, 2022 4:12 pm
Rajesh Dabral
Published: March 12, 2022
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केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ की 230वीं बैठक आज गुवाहाटी में आयोजित की गई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली इस बैठक के उपाध्यक्ष और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव श्री सुनील बर्थवाल तथा सदस्य सचिव श्रीमती नीलम शम्मी राव, केंद्रीय पीएफ आयुक्त सह-अध्यक्ष थे।

केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ जमा राशि पर 8.10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से जमा करने की सिफारिश की। ब्याज दर आधिकारिक तौर पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी जिसके बाद ईपीएफओ अपने ग्राहकों के खातों में ब्याज दर से जमा करेगा।

निवेश के प्रति अनुदार दृष्टिकोण का पालन करने के बावजूद, ईपीएफओ ने पिछले कई वर्षों में लगातार उच्च रिटर्न उत्पन्न किया है, जिसने इसे न्यूनतम क्रेडिट जोखिम के साथ विभिन्न आर्थिक चक्रों के माध्यम से अपने ग्राहकों को अधिक ब्याज प्रदान करने में सक्षम बनाया है।

परंपरागत रूप से, ईपीएफओ पिछले कई दशकों से लंबी अवधि की अधिक मुनाफा वाली प्रतिभूतियों में निवेश करने की अपनी विवेकपूर्ण निवेश नीति के कारण अन्य उपलब्ध निवेश विकल्पों की तुलना में सेवानिवृत्ति बचत पर अधिक ब्याज दर रखने में सक्षम रहा है। इसने यह सुनिश्चित किया है कि ईपीएफओ के निवेश पर रिटर्न तब भी अधिक है, जब पिछले एक दशक में प्रतिफल में लगातार गिरावट आ रही है।

वित्त वर्ष 2022 के लिए, ईपीएफओ ने इक्विटी में अपने कुछ निवेश को समाप्त करने का निर्णय लिया और अनुशंसित ब्याज दर पर ऋण निवेश से प्राप्त ब्याज के साथ-साथ इक्विटी निवेश से प्राप्त आय से संयुक्त आय का सृजन किया है। इसने ईपीएफओ को अपने ग्राहकों को अधिक रिटर्न प्रदान करने में सक्षम बनाया और फिर भी ईपीएफओ को अधिशेष के साथ भविष्य में भी उच्च रिटर्न प्रदान करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। आय के इस वितरण के कारण ईपीएफओ की संपदा पर कोई अधिक निकासी का बोझ नहीं है।

सीबीटी द्वारा हर साल घोषित ईपीएफओ का आश्वस्त निश्चित रिटर्न की पहल के साथ कर में छूट मिलने से, पीएफ सदस्यों के लिए बचत का एक आकर्षक विकल्प तैयार हुआ है।

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