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New Delhi: 2000 हजार रुपये के नोट वापस लेने के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार

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नई दिल्‍ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2000 हजार रुपये के करेंसी नोट वापस लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर जल्द सुनवाई से इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही जल्द सुनवाई से इनकार किया जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी कि पिछले हफ्ते अदालत ने जल्द सुनवाई पर क्या कहा था. याचिकाकर्ता को कहा कि वो शुक्रवार को दोबारा जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं. याचिका में बिना पहचान, नोट बदलने के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसले को चुनौती दी गई है. पिछले हफ्ते भी अदालत ने जल्द सुनवाई से इनकार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ऐसे केस सुनवाई के नहीं लेंगे. याचिकाकर्ता इसके लिए जुलाई में सीजेआई के पास मेनशिंग करें.

याचिकाकर्ता भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि दुनियाभर में ये पहली बार हो रहा है. सभी माफिया, तस्कर, किडनेपर और देशद्रोही लोग नोट बदलवा रहे हैं. बता दें कि याचिका में बिना पहचान नोट बदलने के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसले को चुनौती दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है. हाईकोर्ट के आरबीआई के नोटिफिकेशन को बरकरार रखने के फैसले पर रोक की मांग की गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतिगत मामला बताते हुए याचिका खारिज की थी. इसके बाद भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.

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