Delhi: केंद्र सरकार लाई पोस्टिंग पर अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा
Delhi: Central government brought ordinance on posting, Supreme Court's decision overturned

नई दिल्ली : दिल्ली भारत की राजधानी है, जो सीधे राष्ट्रपति के अधीन है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अब दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग एक कमिटी करेगी। इसके बाद अब एक तरह से पुरानी व्यवस्था लागू हो गई है।
शुक्रवार देर रात केंद्र ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार इस अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल को दिए हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, जो सीधे राष्ट्रपति के अधीन है। ऐसे में अधिकारियों के फेरबदल का अधिकार राष्ट्रपति के अधीन रहेगा।
दिल्ली में सर्विसेज के नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया था। यह फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में था। केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है। अब अधिकारियों का तबादला एक कमेटी करेगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव होंगे और फैसला बहुमत से होगा।
अध्यादेश में इस कमेटी को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस ऑथोरिटी (NCCSA) नाम दिया गया है। यह कमेटी केवल सिफारिश करेगी, फैसला उपराज्यपाल करेंगे। इस अध्यादेश से सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो गया है।