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वर्ष 21-22 में 15वें वित्त आयोग के तहत पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र के लिए राज्यों को 21,741 करोड़ रुपये सशर्त अनुदान जारी किया गया..

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सशर्त अनुदान ओडीएफ स्थिति के रखरखाव, पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए निर्धारित

15वें वित्‍‍त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए 28 राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 2,36,805 करोड़ रुपये की सिफारिश की, जिसमें से 1,42,083 करोड़ रुपये सशर्त अनुदान है

पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल अनुदान में से सशर्त अनुदान के रूप में पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र के लिए 60 प्रतिशत निर्धारित
15वें वित्त आयोग (एफसी) ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 28 राज्यों में विधिवत गठित ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए कुल 2,36,805 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। आयोग ने ओडीएफ स्थिति के रखरखाव, पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए सशर्त अनुदान के रूप में कुल 1,42,083 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, 15 वें वित्‍‍त आयोग ने 28 राज्यों के आरएलबी को सशर्त अनुदान के रूप में 30,375 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 26,941 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की थी।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 31 मार्च, 2022 तक कुल 26,941 करोड़ रुपये में से 21,741.03 करोड़ रुपये सशर्त अनुदान के रूप में जारी किए गए, जिसमें से 27 राज्यों को 13,429.70 करोड़ रुपये पहली किस्त के रूप में जारी किए गए हैं और 13 राज्यों को दूसरी किस्त के रूप में 8,311.33 करोड़ रुपये जारी किए गए।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित कुल अनुदान में से पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र के लिए 60 प्रतिशत सशर्त अनुदान के रूप में और 40 प्रतिशत संयुक्त अनुदान के रूप में निर्धारित किया गया है और पंचायती राज संस्थान अपने विवेक से पंचायतों में बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए उपयोग करेंगे।

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