राजस्थान के जैसलमेर जिले में सीमा से लगे गांवोंं में अब रात में सैर-सपाटा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह प्रतिबंध भारत-पाक सीमा के 5 किमी क्षेत्र के अंदर रात में घूमने पर लगाया गया है। जैसलमेर के कलेक्टर आशीष गुप्ता की ओर से आज शनिवार को यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार सरहदी इलाकों में शाम 6 से सुबह 7 बजे तक लोगों को घर के अंदर ही रहना होगा। इस दौरान अगर कोई भी घर से बाहर निकला तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारत-पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बढ़ाने और घुसपैठ व स्मगलिंग को रोकने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है।
जिला कलेक्टर की ओर से जारी यह आदेश 12 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा। इसके तहत बॉर्डर से लगे 52 गांवों अब रात में घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। सिर्फ आपातकालीन और विशेष परिस्थितियों में ही कोई रात में घर से बाहर निकल सकेगा। इसके लिए भी अनुमति लेनी होगी। साथ ही बाहर निकलने का वैध कारण बताना होगा।
आदेश में यह साफ कहा गया है कि अगर तय समय के दौरान कोई भी बाहर रहता है तो उसे इसके लिए परमिशन लेनी होगी। वर्ना ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक जैसलमेर और पोकरण तहसील के 52 गांवों में बैन लगाया गया है। हालांकि, शाम 6 बजे से सुबह सात बजे तक जरूरी काम के लिए बाहर निकलने की स्थिति में वैलिड अनुमति-पत्र की व्यवस्था की गई है, जो गांव के पास स्थित सीमा सुरक्षा बल की चौकी से लिया जा सकेगा।