जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ यह तय करेगी कि क्या केंद्र द्वारा 5 अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू को विशेष दर्जा प्रदान किया था और कश्मीर संवैधानिक रूप से वैध था. बता दें कि कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह और दुष्यंत दवे सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना निर्णय सुनाएगा. शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी. पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं.