
नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे सहित सात आरोपियों को 8 मई 2025 को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल अभियोजन शिकायत के आधार पर जारी किया है।
स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत ने इससे पहले 25 अप्रैल को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए ईडी से अधिक प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने स्पष्ट किया था कि शिकायत में कुछ ज़रूरी दस्तावेजों की कमी है, जिनके बिना समन जारी करना उचित नहीं होगा।
ईडी ने यह शिकायत 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 और 45 के अंतर्गत दाखिल की थी।
इस प्रकरण में शिकायतकर्ता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपये की संपत्ति को हड़पने के लिए साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) की संपत्तियों का मालिकाना हक़ दे दिया गया।
स्वामी के अनुसार, यह संपत्ति सरकार द्वारा समाचार पत्र प्रकाशन के उद्देश्य से दी गई थी और इसका व्यावसायिक उपयोग नियमों का उल्लंघन है।
वहीं गांधी परिवार की ओर से यह दलील दी गई है कि यह मुकदमा राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, और उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है।
अब 8 मई को अदालत में इस मामले में अगली सुनवाई होगी, जिसमें सभी आरोपियों की व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित है।