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कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, “हम सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाना…”

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यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को नाम लिखने का आदेश दिया था। सरकार के इस आदेश पर जमकर बवाल हुआ था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसके खिलाफ याचिका भी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले से बेहद खुश हैं। वहीं, बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि लोगों को अपनी पहचान बताने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि क्या कांवड़िए यह उम्मीद करते हैं कि उसका खाना किसी खास श्रेणी के मालिकों या लोगों द्वारा तैयार किया जा रहा है? पीठ ने कहा, ‘हम सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाना उचित समझते हैं। रेस्टोरेंट, होटलों या खाद्य विक्रेताओं को अपने यहां खाने की वैरायटी की लिस्ट लगाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें मालिकों या काम करने वाले कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।’

 

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