दिल्लीदेशफीचर्ड

शराब घोटाला केस में सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, ED और CBI मामलों में जमानत याचिका खारिज

खबर को सुने

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. सीबीआई और ईडी ने अगस्त 2022 को सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया था. सीबीआई ने उनको पिछले साल 26 फरवरी 2023 को अरेस्ट किया और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. जहां से कोर्ट ने पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा. कोर्ट ने चार मार्च को दो दिन और उनकी हिरासत बढ़ा दी. सात मार्च को ईडी ने सिसोदिया से करीब छह घंटे तक पूछताछ की थी.

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने दूसरी बार जमानत याचिका खारिज की है. सिसोदिया ने ट्रायल में देरी होने के आधार पर जमानत मांगी थी. अब वो सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे. इससे पहले निचली अदालत उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है. बताते चलें कि 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया. ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ये एक्शन लिया था. 28 फरवरी को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था. जमानत के लिए उन्होंने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी लगाई. मगर, याचिका खारिज होती गईं.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button