आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में NCP के नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने नवाब मलिक की 2 महीने के लिए बेल मंजूर की है। बताया जा रहा है कि राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने की जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने मेडिकल आधार पर जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। NCP के नेता नवाब मलिक पिछले साल फरवरी से जेल में बंद हैं।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक को फरवरी 2022 में ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। एनसीपी नेता न्यायिक हिरासत में हैं। बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट ने 13 जुलाई को मलिक को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। मलिक ने हाईकोर्ट से राहत का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा किडनी के गंभीर रोग से पीड़ित हैं। उन्होंने मामले के तथ्यों के आधार पर जमानत का अनुरोध किया था।