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Uttarakhand Big Breaking: उद्यान विभाग में हुए घोटाले में बवेजा केस में हाई कोर्ट ने दिए CBI जाँच का आदेश

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देहरादून: उत्तराखंड राज्य के उद्यान विभाग में हुए महाघोटाले में हाई कोर्ट CBI जाँच के आदेश दे दिए है. कोर्ट ने कहा कि “उपरोक्त कारणों से, हम इन याचिकाओं को स्वीकार करते हैं, और सीबीआई को मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश देते हैं। यदि कोई संज्ञेय अपराध बनता है तो प्रारंभिक जांच सीबीआई करेगी. बाहर, मामला दर्ज करने और उसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

CBI मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगी।’ हम राज्य को निर्देश देते हैं कि वह कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करें, और मामले के सभी मूल रिकॉर्ड उन्हें उपलब्ध कराएं, और ऐसी अन्य जानकारी और दस्तावेज भी उपलब्ध कराएं, जो जांच के दौरान सीबीआई के द्वारा मांगे जा सकते हैं। इसकी प्रारंभिक जांच, या बाद की जांच। एसआईटी तैयार की गई रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी. इस मामले की प्रारंभिक जांच में तेजी लाने का निर्देश सीबीआई को दिया गया है। हमें उम्मीद है कि अगले तीन महीनों के भीतर  प्रारंभिक जांच पूरी कर लेगी।

आपको बताते चलते है कि बवेजा ने फर्जी नर्सरी अनिका ट्रेडर्स को पूरे राज्य में करोड़ों की पौध खरीद का कार्य देकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया। उत्तरकाशी में जिले में सैकड़ों किसानों को उक्त फर्जी नर्सरी से पौध दिलाए गए। जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ। बवेजा ने नैनीताल जिले में मुख्य उद्यान अधिकारी राजेंद्र कुमार सिंह के साथ मिलकर कश्मीर की एक और फर्जी नर्सरी बरकत एग्रो फार्म के जरिए गड़बड़ी की। गड़बड़ी का जिक्र याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में किया है, बरकत एग्रो फार्म को इनवॉइस बिल आने से पहले ही भुगतान कर दिया गया,तो कहीं अकाउंटेंट के बिलों पर बिना हस्ताक्षर के ही करोड़ों करोड़ रुपए वारे न्यारे लगा दिए। इन सभी प्रकरणों पर याचिकाकर्ता दीपक करगेती को बीती सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघवी और राकेश थपलियाल ने कहा था कि वह नैनीताल वाले समस्त प्रकरण पर अलग से जनहितयाचिका दाखिल करे।

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