झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है. हालांकि, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ED ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन करीब पांच महीने बाद जेल से बाहर आएंगे. सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
Jharkhand High Court grants bail to former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, in the land scam case. pic.twitter.com/xA1b2mfXvn
— ANI (@ANI) June 28, 2024
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने 27 मई को झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी.ED ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. हेमंत सोरेन पर 8.42 एकड़ जमीन घोटाला का आरोप है. ED ने हाई कोर्ट में कई महत्वपूर्ण सबूत पेश किए थे. कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया था कि हेमंत सोरेन ने बड़गाई की 8.5 एकड़ जमीन पर कब्जे के लिए अधिकारियों से भी मदद ली थी. ईडी ने दावा किया कि बड़गाई के राजस्व कर्मी भानु प्रताप और उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ने पूछताछ के दौरान ईडी का दावे की पुष्टि की थी.