
नई दिल्ली, 24 जुलाई: केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में स्पष्ट किया कि केंद्रीय कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित व्यक्तिगत कारणों से हर वर्ष 30 दिनों तक की अर्जित छुट्टी ले सकते हैं। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश सहित विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का लाभ मिलता है, जिसे वे निजी कारणों, जैसे कि बुजुर्गों की सेवा, के लिए उपयोग कर सकते हैं।
🔹 राज्यसभा में मंत्री का बयान
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा:
“केंद्रीय कर्मचारी हर वर्ष 30 दिनों तक का अर्जित अवकाश ले सकते हैं। यह छुट्टी निजी कारणों के लिए अनुमन्य है, जिसमें वृद्ध माता-पिता की देखभाल भी शामिल है।”
उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, आकस्मिक अवकाश और प्रतिबंधित अवकाश जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिन्हें संयोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
🔸 केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले अवकाश के प्रमुख प्रकार
अवकाश का नाम | अधिकतम अवधि प्रति वर्ष |
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अर्जित अवकाश (Earned Leave) | 30 दिन |
अर्धवेतन अवकाश (Half Pay Leave) | 20 दिन |
आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) | 8 दिन |
प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday) | 2 दिन |
इसके अतिरिक्त अन्य छुट्टियों में शामिल हैं:
- मैटरनिटी/पैटरनिटी लीव
- चाइल्ड केयर लीव
- स्टडी लीव
- स्पेशल डिसएबिलिटी लीव
- सीमेन सिक लीव
- हॉस्पिटल लीव
- एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव (EOL)
🔹 रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया: सरकार
राज्यसभा में एक अन्य लिखित उत्तर में डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि 1 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 40,35,203 थी। उन्होंने कहा कि रिक्तियों को भरना विभागीय आवश्यकता और समयानुसार प्रक्रिया पर निर्भर करता है, और यह एक निरंतर प्रक्रिया है।
सरकार के इस जवाब को वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को लेकर सकारात्मक कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कर्मचारियों के काम-जीवन संतुलन में सुधार आएगा और परिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में आसानी होगी।