दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत के तहत 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। इस मामले की जांच ईडी के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है और उसने पहले ही केजरीवाल को कोर्ट में पेशी के बाद गिरफ्तार कर लिया था। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें शनिवार को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने कहा कि उसे “जांच और न्याय के हित” में केजरीवाल की हिरासत की आवश्यकता है, जिसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों की मंजूर कर ली।
इससे पहले शनिवार को, राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को उनकी तीन दिन की सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में लाने का आदेश सुरक्षित रख लिया था। अपने रिमांड आवेदन में, सीबीआई ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और गोलमोल जवाब दिए। अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई ने शनिवार को कोर्ट में दलील दी और कहा कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर सवालों से बच रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में शराब नीति घोटाले के प्रमुख व्यक्ति हैं और जेल से बाहर आने के बाद वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ये नहीं बता पा रहे हैं कि शराब नीति को एक दिन में ही मंजूरी क्यों दी।