
देहरादून, 13 जुलाई 2025 (सू.वि.) जनहित और न्याय की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा लगातार लिए जा रहे कड़े निर्णयों की श्रृंखला में एक और बड़ा कदम सामने आया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध ₹6.50 लाख की आरसी जारी की गई है, जो कि गृह ऋण बीमा की अनदेखी और विधवा महिला को अनावश्यक प्रताड़ना से जुड़ा मामला है।
क्या है मामला?
विधवा प्रिया, जिनके पति विकास कुमार की 12 जुलाई 2024 को मृत्यु हो गई थी, बीते एक वर्ष से अपने बीमित गृह ऋण के क्लेम को लेकर बैंक और बीमा कंपनी के चक्कर काट रही थीं। विकास कुमार ने ₹6.50 लाख का ऋण लिया था और बैंक के निर्देश पर टाटा एआईए इंश्योरेंस से उसका बीमा भी कराया गया था। सभी जरूरी स्वास्थ्य परीक्षण और प्रक्रियाएं पूर्ण की गई थीं, और प्रीमियम भी समय से काटा गया था।
फिर भी, पति की मृत्यु के बाद बीमा कंपनी और बैंक क्लेम देने से इनकार करते रहे और ऋण माफ नहीं किया गया। इससे पीड़िता और उनकी चार बेटियों पर आर्थिक संकट और मानसिक उत्पीड़न का पहाड़ टूट पड़ा।
डीएम की सख्त कार्रवाई
11 जुलाई 2025 को पीड़िता ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। प्राथमिक जांच में ही जिलाधिकारी ने बीमा खेल को समझते हुए बैंक प्रबंधक की जिम्मेदारी तय की और ₹6.50 लाख की आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी की। साथ ही यह चेतावनी दी गई कि निर्धारित समयसीमा में भुगतान न होने पर बैंक की कुर्की और शाखा सील करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी हुई है सख्ती
इससे पहले शिवानी गुप्ता नामक महिला के मामले में भी जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ₹15.50 लाख की आरसी जारी की थी, जिसके बाद संबंधित बैंक को सील कर दिया गया था और अंततः पीड़िता को न्याय मिला। बैंक ने स्वयं पीड़िता के घर जाकर संपत्ति के दस्तावेज लौटाए थे।
मुख्यमंत्री की कार्यशैली से प्रेरणा
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई मा. मुख्यमंत्री की जनपक्षीय कार्यशैली से प्रेरित है। प्रशासन अब निर्बल, असहाय और पीड़ित वर्ग के शोषण पर प्रचंड और न्यायप्रिय रूप में नजर आ रहा है।