अब पुलिसकर्मी सरकारी कार्य के दौरान सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं रह सकेंगे। न ही वर्दी पहनकर ऐसी फोटो या वीडियो अपलोड कर सकेंगे जो आचरण नियमावली के खिलाफ हो। इस पर रोक के लिए उप्र. पुलिस सोशल मीडिया नीति-2023 लागू कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान ने इसे जारी करते हुए सख्ती से अमल के निर्देश दिए हैं।
किसी भी कार्यालय एवं कार्यस्थल पर पुलिस वर्दी में वीडियो, रील्स बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव टेलीकास्ट को बैन कर दिया गया है। थाना, पुलिसलाइन्स, कार्यालय के निरीक्षण, ड्रिल, फायरिंग, शिकायतकर्ता के संवाद का लाइव टेलीकास्ट व्यक्तिगत सोशल मीडिया एकाउंट पर नहीं डाला जाएगा।
साथ ही पुलिस विभाग में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उप्र. पुलिस सोशल मीडिया नीति-2023 लागू कर दी गई है। इसमें पुलिसवालों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि अपराध के अन्वेषण या न्यायालय में लंबित प्रकरणों से संबंधित कोई गोपनीय जानकारी कोई भी पुलिस वाला सोशल मीडिया पर साझा न करे। इसके अलावा गोपनीय सरकारी दस्तावेज, हस्ताक्षरित रिपोर्ट, पीड़ित के प्रार्थनापत्र आदि को लेकर भी ऐसे ही निर्देश दिए गए है।