
नई दिल्ली। आईटी दिग्गज इन्फोसिस ने बताया है कि एक अमेरिकी अदालत ने उसकी सहायक कंपनी Infosys McCamish Systems के खिलाफ दायर सामूहिक मुकदमे (क्लास-एक्शन सूट) में प्रस्तावित सुलह को अंतिम मंजूरी दे दी है। कंपनी ने शनिवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि यह सुलह 2023 में हुए साइबर हमले से जुड़े सभी लंबित क्लास-एक्शन मुकदमों के निपटारे के लिए है।
सेटलमेंट की मुख्य शर्तें
प्रस्तावित शर्तों के तहत Infosys McCamish Systems ने एक सेटलमेंट फंड में 1.75 करोड़ अमेरिकी डॉलर जमा करने पर सहमति दी है, जिसका उपयोग प्रभावित पक्षों के दावों के निपटारे के लिए किया जाएगा। यह भुगतान साइबर हमले के बाद दायर किए गए सभी लंबित सामूहिक मुकदमों को खत्म करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि कंपनी पर आगे कानूनी अनिश्चितता और खर्च का बोझ कम हो सके।
कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में संकेत दिया कि सेटलमेंट के माध्यम से वह बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया में गए विवाद को सुलझाना चाहती है, जबकि सुलह के हिस्से के रूप में आमतौर पर कंपनियां किसी भी तरह की गलत नीयत या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करती हैं। इस तरह के सेटलमेंट का मकसद आम तौर पर व्यवसायिक निरंतरता और रेपुटेशन रिस्क को मैनेज करना होता है।
साइबर हमले की पृष्ठभूमि
2023 में Infosys McCamish Systems पर हुए साइबर हमले में कंपनी के सिस्टम को टारगेट किया गया था और इसे ही घटना का प्रमुख स्रोत माना गया था। इस घटना के बाद डेटा सुरक्षा, संभावित डेटा लीक और ग्राहकों पर प्रभाव को लेकर सवाल उठे, जिसके चलते अमेरिका में कई क्लास-एक्शन मुकदमे दायर किए गए।
साइबर सुरक्षा घटनाओं में बीते कुछ वर्षों से वैश्विक स्तर पर क्लास-एक्शन मुकदमों की संख्या बढ़ी है, जहाँ प्रभावित ग्राहक मुआवज़े और बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग करते हैं। ऐसे मामलों में अदालत से मंजूर सेटलमेंट कंपनियों के लिए वित्तीय लागत तो बढ़ाते हैं, लेकिन अक्सर लंबी कानूनी लड़ाई की तुलना में कम समय और अनिश्चितता के साथ समाधान मुहैया कराते हैं।



