
नई दिल्ली। भोपाल रियासत की अरबों रुपये की शाही संपत्ति के स्वामित्व को लेकर चल रहे लंबे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा आदेश दिया। अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें मामले को दोबारा सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट भेजा गया था। इस फैसले से अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।
क्या है मामला
भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान की विरासत को लेकर उनके उत्तराधिकारियों के बीच दशकों से कानूनी लड़ाई चल रही है। नवाब की बेटी साजिदा सुल्तान और उनके बेटे, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान पटौदी के निधन के बाद, संपत्ति पर सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा सुल्तान और शर्मिला टैगोर का दावा है।
हाई कोर्ट का आदेश और सुप्रीम कोर्ट की रोक
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 जून 2025 को ट्रायल कोर्ट के 14 फरवरी 2000 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें नवाब की बेटी और उनके उत्तराधिकारियों को संपत्ति का वैध मालिक माना गया था। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए नवाब के बड़े भाई के उत्तराधिकारी उमर अली और राशिद अली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदुरकर की बेंच ने नोटिस जारी कर हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
आगे की सुनवाई में तय होगा हकदार
सुप्रीम कोर्ट का यह कदम फिलहाल सैफ अली खान परिवार के पक्ष में माना जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला आने में समय लगेगा। आने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि भोपाल नवाब की ऐतिहासिक और शाही संपत्ति का असली वारिस कौन होगा।