आगरा में विवाहिता के साथ क्रूरता की हदें पार, पति और ससुर पर गंभीर आरोप, मामला दर्ज

आगरा | कमला नगर: आगरा के कमला नगर थाना क्षेत्र से एक विवाहिता के साथ हैवानियत और उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति, ससुर और सास के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और दहेज उत्पीड़न के तहत केस दर्ज कर लिया है।
दहेज में मांगे थे दो करोड़ रुपये, न मिलने पर प्रताड़ना
पीड़िता के पिता के अनुसार, उनकी बेटी की शादी नवंबर 2023 में धूमधाम से की गई थी। शादी में लगभग ₹1.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसमें गाड़ी, जेवर और अन्य सामान शामिल था। लेकिन कुछ महीनों बाद ससुराल वालों ने ₹2 करोड़ के अतिरिक्त दहेज की मांग रख दी।
जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो विवाहिता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। पति द्वारा मारपीट, जबरन शारीरिक संबंध और वीडियो बनाकर धमकी देने जैसे आरोप भी सामने आए हैं।
पति ने बनाया संबंध बनाने का दबाव, ससुर पर दुष्कर्म का आरोप
शिकायत के अनुसार, एक दिन पति ने पीड़िता को जबरन एक स्थान पर ले जाकर अपने दोस्त से संबंध बनाने का दबाव डाला। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो उसे धमकाया गया। किसी तरह वह वहां से भाग निकली, लेकिन घर लौटने पर ससुर ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, ऐसा आरोप है।
गला दबाकर हत्या की कोशिश और फरार होना
पीड़िता ने जब पति को सारी बात बताई तो उसने गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। इसके बाद पीड़िता किसी तरह मायके पहुंची और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी।
एफआईआर दर्ज, जांच जारी
पीड़िता के पिता ने इस संबंध में चत्था एसीपी पीयूष कांत राय से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। एसीपी राय ने पुष्टि की है कि
“पति, सास और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
कानूनी धाराएं संभावित:
- भारतीय दंड संहिता की धारा 498A – दहेज उत्पीड़न
- धारा 376 – दुष्कर्म
- धारा 307 – हत्या की कोशिश
- धारा 506 – आपराधिक धमकी
- IT एक्ट की धाराएं – यदि वीडियो का दुरुपयोग किया गया हो
यह मामला बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए रिपोर्टिंग करते समय पीड़िता की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य है। मीडिया, पुलिस और समाज को मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़िता को संरक्षण और न्याय दोनों मिलें।