
झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला दिया. अदालत ने राज्य विधानसभा में हुई नियुक्ति घोटाला की जांच सीबीआई को सौंप दी है. आरोप है कि झारखंड विधानसभा में नियमों का उल्लंघन करके बड़े पैमाने पर नियुक्ति की गई थी. इस मामले को लेकर शिव शंकर शर्मा की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने 20 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए झारखंड विधानसभा में नियमों का उल्लंघन करके की गई नियुक्ति मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दे दिया. झारखंड में नवंबर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. ऐसे में हाई कोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है.