कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक रेप पीड़िता से शादी करने के लिए आरोपी को 15 दिन की जमानत दी है। दरअसल, घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष और 9 महीने थी वहीं दुष्कर्म का आरोपी 23 साल का था। वहीं पीड़िता हाल ही में 18 वर्ष की हुई है और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के परिवार भी विवाह को लेकर सहमत में हैं। इसके अलावा डीएनए परीक्षणों से भी पुष्टि हुई है कि दुष्कर्म का आरोपी व्यक्ति ही बच्चे का जैविक पिता है।
वहीं जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि वह 4 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, तथा उसे 3 जुलाई की शाम को हिरासत में वापस लौटना होगा। कोर्ट ने कहा है कि उसके निर्णय का उद्देश्य बच्चे के हितों की रक्षा करना और मां को सहायता प्रदान करना है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने पिछले शनिवार को आरोपियों की याचिका के जवाब में अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें आरोपों को खारिज करने की मांग की गई थी, क्योंकि दोनों परिवार विवाह को आगे बढ़ाना चाहते थे।