
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद शराब नीति घोटाला मामले में उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसपर अब सुनवाई होगी।
Supreme Court to hear on April 15 plea of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal challenging his arrest by the Enforcement Directorate (ED) and his subsequent remand in the excise policy case.
A bench of Justices Sanjiv Khanna and Dipankar Datta will hear the matter.
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— ANI (@ANI) April 13, 2024
CM केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई हुई थी और उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने अपने 10 अप्रैल वाले आदेश में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है क्योंकि जांच एजेंसी के पास उन्हें जांच में शामिल करने के लिए कोई और विकल्प नहीं बचा था। उन्हें बार-बार समन भेजकर पेश होने के लिए कहा गया लेकिन वो पेश नहीं हुई। इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई, जो अवैध नहीं है।