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The Hill India > Blog > देश > सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कोर्ट नहीं, केवल जांच, सलाह और सिफारिश तक सीमित; NCSC की शक्तियों पर ऐतिहासिक टिप्पणी
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कोर्ट नहीं, केवल जांच, सलाह और सिफारिश तक सीमित; NCSC की शक्तियों पर ऐतिहासिक टिप्पणी

The Hill India News
Last updated: July 30, 2026 6:09 am
The Hill India News
Published: July 30, 2026
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SC ने स्पष्ट किया- आयोग के पास न्यायिक आदेश देने का अधिकार नहीं, सेवा विवादों में नहीं जारी कर सकता बाध्यकारी निर्देश

देश की सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes – NCSC) की संवैधानिक शक्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसी अदालत की तरह न्यायिक आदेश जारी नहीं कर सकता और न ही उसके निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। अदालत ने कहा कि आयोग की भूमिका संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत केवल शिकायतों की जांच करने, सलाह देने और सरकार को सिफारिशें भेजने तक सीमित है।

Contents
SC ने स्पष्ट किया- आयोग के पास न्यायिक आदेश देने का अधिकार नहीं, सेवा विवादों में नहीं जारी कर सकता बाध्यकारी निर्देशअनुच्छेद 338 के तहत क्या हैं NCSC की जिम्मेदारियां?सिविल कोर्ट जैसी कुछ शक्तियां, लेकिन सीमित दायरे मेंNCSC की दलील क्यों हुई खारिज?किस मामले में आया यह महत्वपूर्ण फैसला?आयोग ने दिया था पदोन्नति बहाल करने का निर्देशसुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?इस फैसले का क्या होगा असर?

यह फैसला उन मामलों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जिनमें आयोग के आदेशों को अंतिम और बाध्यकारी मानने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि आयोग सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसकी शक्तियां न्यायालय जैसी नहीं हैं।

अनुच्छेद 338 के तहत क्या हैं NCSC की जिम्मेदारियां?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों से जुड़े मामलों की जांच करने का अधिकार देता है।

आयोग का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति समुदाय को संविधान और कानूनों के तहत मिलने वाले अधिकारों का सही तरीके से पालन हो। यदि किसी व्यक्ति को भेदभाव, अधिकारों के हनन या आरक्षण से जुड़ी शिकायत होती है, तो आयोग उसकी जांच कर सकता है और संबंधित सरकार या विभाग को अपनी रिपोर्ट तथा सिफारिश भेज सकता है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जांच करने का अधिकार और न्यायिक फैसला सुनाने का अधिकार दोनों अलग-अलग बातें हैं। आयोग किसी भी संस्था, विभाग या अधिकारी को अदालत की तरह बाध्यकारी आदेश नहीं दे सकता।

सिविल कोर्ट जैसी कुछ शक्तियां, लेकिन सीमित दायरे में

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आयोग को कुछ सीमित शक्तियां दी गई हैं, जो सिविल कोर्ट जैसी दिखाई देती हैं।

इनमें गवाहों को बुलाना, दस्तावेज मंगाना, रिकॉर्ड की जांच करना और साक्ष्य लेना जैसी शक्तियां शामिल हैं। लेकिन अदालत ने कहा कि इन शक्तियों का उद्देश्य केवल तथ्य जुटाना और जांच को मजबूत बनाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारों के आधार पर आयोग किसी विवाद का अंतिम निर्णय नहीं दे सकता और न ही किसी सरकारी संस्था को कानूनी रूप से आदेश मानने के लिए बाध्य कर सकता है।

NCSC की दलील क्यों हुई खारिज?

सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से यह दलील दी गई कि संविधान में “सुरक्षा” (Protection) शब्द का उल्लेख किया गया है और इसका अर्थ यह भी है कि आयोग अपने निर्देशों को लागू कराने की शक्ति रखता है।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

अदालत ने कहा कि “सुरक्षा” का अर्थ अधिकारों की निगरानी, जांच और सरकार को सुझाव देना है, न कि न्यायालय की तरह फैसला सुनाना। यदि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य आयोग को न्यायिक अधिकार देना होता, तो उसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में किया जाता।

पीठ ने कहा कि आयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन वह न्यायपालिका का विकल्प नहीं बन सकता।

किस मामले में आया यह महत्वपूर्ण फैसला?

यह फैसला मुंबई पोर्ट अथॉरिटी से जुड़े एक सेवा विवाद के मामले में आया है।

मामला अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारी माधवी के. चंदोरकर से जुड़ा था। उन्होंने वर्ष 1997 में मुंबई पोर्ट अथॉरिटी में नौकरी शुरू की थी। वर्ष 2002 में लागू आरक्षण नीति के तहत उन्हें स्टेनोग्राफर ग्रेड-I में पदोन्नति दी गई थी।

बाद में एक अन्य मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ष 2002 के उस कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) को रद्द कर दिया, जिसके आधार पर पदोन्नति दी गई थी। इसके बाद मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने वरिष्ठता सूची में संशोधन करते हुए चंदोरकर को दोबारा स्टेनोग्राफर ग्रेड-II में भेज दिया।

इस फैसले के खिलाफ उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

आयोग ने दिया था पदोन्नति बहाल करने का निर्देश

शिकायत की जांच के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को कर्मचारी की पदोन्नति बहाल करने, बकाया वेतन देने और 30 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

इसके बाद मामला अदालत पहुंचा और बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयोग के निर्देश को सही माना।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं और उन्हें न्यायिक आदेश नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना और सरकार को आवश्यक सुझाव देना है।

पीठ ने कहा कि आयोग जांच कर सकता है, तथ्यों का अध्ययन कर सकता है और अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज सकता है, लेकिन वह किसी अदालत की तरह विवाद का अंतिम निपटारा नहीं कर सकता।

अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सेवा, पदोन्नति या अन्य प्रशासनिक विवाद में न्याय चाहिए, तो उसके लिए उचित कानूनी मंच या न्यायालय का सहारा लेना होगा।

इस फैसले का क्या होगा असर?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भविष्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संवैधानिक भूमिका को लेकर स्पष्टता प्रदान करेगा।

अब यह स्पष्ट हो गया है कि आयोग शिकायतों की जांच करेगा, तथ्यों का मूल्यांकन करेगा और सरकार या संबंधित विभाग को आवश्यक सिफारिशें देगा, लेकिन उसके निर्देश अपने आप लागू नहीं माने जाएंगे।

इस निर्णय से सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और कर्मचारियों से जुड़े सेवा विवादों में भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। साथ ही यह भी तय हो गया है कि आयोग और न्यायालय की भूमिकाएं अलग-अलग हैं और दोनों के अधिकारों की सीमाएं संविधान द्वारा निर्धारित हैं।

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