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देशफीचर्ड

10 कलेक्टरों को ED के समन पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, अवैध खनन का है मामला

The Hill India News
Last updated: November 28, 2023 7:57 am
The Hill India News
Published: November 28, 2023
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फ़ाइल फ़ोटो
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तमिलनाडु के 10 कलेक्टरों को समन जारी करने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर अहम टिप्पणी की है. जस्टिस एस एस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की बेंच ने कहा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप सीधे भी उनसे पूछ सकते हैं. बता दें मद्रास हाईकोर्ट मंगलवार आज ED के समन को चुनौती देने संबंधी राज्य सरकार और 5 कलेक्टरों की याचिका पर आदेश जारी करेगा. दो जजों की बेंच ने अरियालुर, वेल्लोर, तंजौर, करूर और तिरूचिरापल्ली के कलेक्टरों और राज्य के लोक विभाग सचिव के. नंदकुमार की ओर से दायर याचिका पर आदेश सोमवार को सुरक्षित रख लिया था.

सूत्रों के अनुसार याचिका में ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. बता दें कि ईडी ने समन में सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में रेत खनन के आंकड़ों के साथ विभिन्न तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है. सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एस एस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरसन पेश हुए थे. ईडी ने PMLA के तहत मामले की जांच करने के लिए उन्हें अलग-अलग तारीखों पर एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है. कोर्ट को इनफॉर्म किया गया कि पिछले दो साल में अवैध रूप से खनन की गई रेत का कुल सेल वैल्यू 4,730 करोड़ रुपये था, जबकि दर्ज राजस्व 36.45 करोड़ रुपये था.

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